शहडोल :- कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5,6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिलबहार उर्फ बबलू सिंह निवासी बेम्हौरी जिला शहडोल को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना,उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि, उक्त व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा सबंधित थानों को सूचना भेजना होगा।
ज्ञातव्य हो कि, दिलबहार उर्फ बबलू सिंह विगत वर्षों से विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाता रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिलबहार उर्फ बबलू सिंह को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल एवं शहडोल जिले की सीमा से लगे हुए जिलो से निष्कासित करने के आदेश पारित किये गए है।