शहडोल :- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सत्येंद्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5,6 एवं 7 के अंतर्गत सादिक खान आ0 अब्दुल कदीर थाना कोतवाली जिला शहडोल को एक लाख रूपये का बंधक पत्र एवं उतने ही राशि का मुचलका न्यायालय में पेश करने तथा प्रत्येक माह संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी करते हुए लेख किया है कि, यदि अनावेदक गंभीर आपराधिक कृत्यों में पाया जाता है
तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। ज्ञातत्य हो कि, सादिक खान जो विगत वर्षोे से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न हंै। पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतिवेदन एवं अभियोजन साक्षी के कथन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1) के तहत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि उपरोक्त वर्णित अपराधों के परिपेक्ष्य में आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिला सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए क्यों ना निष्कासित किया जाए। अनावेदक के प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर विचारोपरांत उक्त कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ. सतेन्द्र सिंह द्वारा की गई है।